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ग्राम पंचायत अमेरा सरपंच पर धारा 40की कार्यवाही हुई प्रस्तावित, किया पद से पृथक

ग्राम विकास एवं शासन की राशि दुरूपयोग को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया निर्णय

जनपद पंचयात शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत अमेरा का मामला

डिंडौरी (संतोष सिंह राठौर)-:ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिव के द्वारा शासन की राशि का दुरूपयोग किए जाने के मामले आए दिन सामने आते ही रहे हैं पर ऐसा बहुत ही कम मामला होते हैं जिनमें प्रशासनिक तौर पर कार्यवाही होता है फिर चाहे भर्ष्टाचार कितना ही क्यों ना हो इसी तरह का मामला हाल ही में जनपद पंचायत शहपुरा का सामने आया है जब ग्राम पंचायत अमेरा सरपंच कौसल्या मार्को पर बसूली के साथ -साथ धारा 40के तहत पद से भी हटाने की कार्यवाही की गई है जिसके किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है की शासन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा के द्वारा जनपद स्तरीय जांच समिति के द्वारा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर सप्ताहिक बाजार की निलामी की राशि एवं प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता किये जाने पर पंचायतराज संचालनालय म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/4447/पं.रा./शिका.लो.से.प्र./2026/ भोपाल दिनांक 10.03.2026 के परिपालन में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण क्रमांक 201/2026 धारा 40 दिनांक 07.01.2026 को पंजीबद्ध किया गया ।प्रकरण में अनावेदक कौशल्या मार्को, सरपंच, ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा को सुनवाई हेतु न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी/विहित प्राधिकारी (पंचायत) जिला पंचायत डिण्डौरी का पत्र क्रमांक न्या./वि.प्रा.पं. रीडर/2026/295 दिनांक 01.01.2026 को पत्र के माध्यम से दिनांक 16.01.2026 को अनावेदकगणों को अपने पक्ष समर्थन में समक्ष में उपस्थित होकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।प्रकरण में सुनवाई के दौरान प्रकरण से संबंधित जांच प्रतिवेदन एवं समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपने पक्ष समर्थन में जबाव प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदाय किया गया जिला पंचायत प्रकरण क्र 201 धारा 40/2026 ग्राम पंचायत अमेरा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा पत्र क्रमांक/MGNREGS-MP/2023/783 शहपुरा दिनांक 15.06.2023 के द्वारा जनपद स्तरीय जांच समिति के द्वारा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर 18.05.2023 अनुसार की कंडिका क्रमांक (1) के अनुसार बाजार निलामी वर्ष 2021-22 में सप्ताहिक बाजार की निलामी की गई जिसमें श्री दशरथ सिंह द्वारा बाजार की निलामी में ठेका लिया गया ठेके की राशि 39,000/- रुपये व बेल बाजार का ठेका राशि 16,000/- रूपये कुल राशि 55,000/- रूपये है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य बाजार की निलामी राशि 79,000/- रुपये एवं बेल बाजार की राशि 3,500/ रूपये कुल राशि 82,500/- रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की कुल राशि 1,37,500/- रुपयें है। कंडिका क्रमांक (4) के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत (1.) गनवतिया वाई (फौत) की राशि 25,000/- रुपये, अघनी बाई के खाता क्रमांक 36696891882 में जमा हुई। (2.) आशाराम (फौत) की राशि 25,000/- रुपये. नारायण चक्रवर्ती के खाता क्रमांक 3337144473 में दिनांक 20.11.2021 को जमा हुई। (3) देवलाल पिता चमरा (फौत) की राशि 25,000/- रुपये रमेश चक्रवर्ती के खाता क्रमांक 3276618534 में जमा की गई। उपरोक्त तीनों हितग्राहियों की मृत्यु हो चुकी है स्थल पर कोई आवास निर्माण
प्रकरण क्र 201 धारा 40/2026 ग्राम पंचायत अमेरा
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा पत्र क्रमांक/MGNREGS-MP/2023/783 शहपुरा दिनांक 15.06.2023 के द्वारा जनपद स्तरीय जांच समिति के द्वारा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर 18.05.2023 अनुसार की कंडिका क्रमांक (1) के अनुसार बाजार निलामी वर्ष 2021-22 में सप्ताहिक बाजार की निलामी की गई जिसमें दशरथ सिंह द्वारा बाजार की निलामी में ठेका लिया गया ठेके की राशि 39,000/- रुपये व बेल बाजार का ठेका राशि 16,000/- रूपये कुल राशि 55,000/- रूपये है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य बाजार की निलामी राशि 79,000/- रुपये एवं बेल बाजार की राशि 3,500/ रूपये कुल राशि 82,500/- रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की कुल राशि 1,37,500/- रुपयें है। कंडिका क्रमांक (4) के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत (1.) गनवतिया वाई (फौत) की राशि 25,000/- रुपये, अघनी बाई के खाता क्रमांक 36696891882 में जमा हुई। (2.) आशाराम (फौत) की राशि 25,000/- रुपये, नारायण चक्रवर्ती के खाता क्रमांक 3337144473 में दिनांक 20.11.2021 को जमा हुई। (3) देवलाल पिता चमरा (फौत) की राशि 25,000/- रुपये रमेश चक्रवर्ती के खाता क्रमांक 3276618534 में जमा की गई। उपरोक्त तीनों हितग्राहियों की मृत्यु हो चुकी है स्थल पर कोई आवास निर्माण कार्य नहीं किया गया है। कंडिका (5) अनुसार अशोक परस्ते, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत अमेरा से उनके निवास स्थल ग्राम पलकी रैयत में जांच समिति के द्वारा संपर्क किया गया अशोक परस्ते, तत्कालीन सचिव वास्तव में लकवा की बिमारी से ग्रस्त है ये चलने फिरने में असमर्थ है। अस्वस्थ होने के दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 में कार्यालय व्यय हेतु राशि रुपये 5,42,099/- लाख आहरित की गई। उक्त वित्तीय वर्ष में व्यय सीमा राशि 3,00,000/- रुपये के विरुद्ध राशि 2,42,099/- रुपये अधिक व्यय की गई। उपरोक्त राशि सरपंच ग्राम पंचायत अमेरा के द्वारा अशोक सिंह परस्ते सचिव की डीएससी ली जाकर ग्राम पंचायत के एकल खाते से आहरित कर वितरण की गई। इस प्रकार कुल राशि रूपये 1,37,500/- राशि रूपये 75,000/- राशि 2,42,099/- कुल राशि 4,54,599/-रुपये सरपंच कौशिल्या मार्को ग्राम पंचायत अमेरा से वसूली हेतु प्रस्तावित किया गया।
न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विहित प्राधिकारी (पंचायत) जिला पंचायत डिण्डौरी में म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण क्रमांक 202/2023 धारा 92 दर्ज कर अनावेदकों को अपने पक्ष समर्थन में सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 को 01 माह के भीतर 4,54,599/- रुपये सरपंच कौशिल्या मार्को ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा को जमा नहीं करने पर म.प्र. भू-राजस्व की भांति कुर्की की कार्यवाही किये जाने का ग्राम पंचायत अमेराआदेश पारित किया गया।
अनावेदक के द्वारा माननीय न्यायालय कमिश्नर जबलपुर में अपील प्रकरण क्रमांक 0365/अपील/2023-24 को न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विहित प्राधिकारी (पंचायत) जिला पंचायत द्वारा म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 पारित आदेश 29.01.2024 के विरूद्ध अपील दर्ज की गई, माननीय न्यायालय कमिश्नर जबलपुर के द्वारा सुनवाई करते हुये पारित आदेश दिनांक 28 नबम्बर 2025 में उल्लेख किया गया है कि म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 को रखा जाकर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया गया है।अनावेदकगण कौशल्या मार्को, सरपंच, ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा, तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी को प्रकरण पर सुनवाई के दौरान अपने पक्ष समर्थन में युक्युिक्त अवसर प्रदान किया गया, प्रकरण में पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 16.01.2026 को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत भी अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत जबाव,समाधानकारक/संतोषजनक नहीं पाया गया है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा का संसोधित पत्र क्रमांक/MGNREGS-MP/2023/783 शहपुरा दिनांक 15.06.2023 के द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदन अनुसार एवं जनपद स्तरीय जांच समिति के द्वारा दिनांक 19.04.2023 के प्रस्ताव के आधार पर कंडिका क्रमांक (1) की कुल राशि 1,37,500/- रूपये, कंडिका क्रमांक (4) की कुल राशि 75,000/- रूपये, और कंडिका कमांक (5) की कुल राशि 2,42,099/- रूपये, इस तरह कुल राशि 4,54,599/- रूपये (चार लाख चौबन हजार पांच सौ निन्यान्वें रूपये मात्र) वसूली की कार्यवाही करते हुये कौशिल्या मार्को ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा को पंचायतराज संचालनालय म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/4447/पं.रा./शिका.लो.से.प्र./2026/ भोपाल दिनांक 10.03.2026 के परिपालन में म.प्र. पंचायतराज अधिनियम की धारा 40 के तहत पद से पृथक किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।प्रकरण पर अनावेदक कौशल्या मार्को, सरपंच, ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा, तहसील शहपुरा के द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं संलग्न समस्त दस्तावेज/साक्ष्य का अवलोकन करने पर पाया गया कि कौशल्या मार्को, सरपंच, ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा, तहसील शहपुरा के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कार्यालय थाना शहपुरा में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिनमें प्रकरण क्र 201 धारा 40/2026 ग्राम पंचायत अमेरा
इस्तगासा/अपराध क्रमांक/वर्ष
अपराध क्रमांक 242/2017
धारा 294, 323, 506, 34 ता. हि.इस्तगासा क्रमांक 89/2017धारा 107, 116(3) जा. फो.इस्तगासा क्रमांक 278/2019धारा 107, 116(3) जा. फो.इस्तगासा क्रमांक 479/2019 धारा 107, 116(3) जा. फौ.इस्तगासा क्रमांक 511/2019धारा 107, 116 (3) जा. फो.इस्तगासा क्रमांक 120/2020धारा 107, 116(3) जा. फो.अपराध क्रमांक 640/2024धारा 420, 409 ता.हि.अपराध क्रमांक 915/2024,धारा 296, 115(2), 351(3), 332 (सी), 3(5) वीएनएस,इस्तगासा क्रमांक 1238/2024,धारा 126, 135(3) चीएनएसएस,अनावेदक कौशल्या मार्को सरपंच ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय शहपुरा में आपराधिक प्रकरण प्रचलन में है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शहपुरा के प्रस्ताव के आधार पर 4,54,599/- रूपये वसूल किया जाना प्रस्तावित किया गया, अनावेदक के द्वारा न्यायालय शहपुरा में चालान के माध्यम से दिनांक 21.03.2025 को राशि 2,28,000/- 50 प्रतिशत की राशि जमा कर पावती संलग्न की गई है। शेष अधिरोपित राशि 2,26,599/- जमा नहीं किया गया है। अनावेदक के विरूद्ध गंभीर आरोप एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता, स्वेच्छाचारिता एवं अपने पदीय दायित्वों के निर्वाहन में कदाचार की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/साक्ष्य, जांच रिपोर्ट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहपुरा के प्रस्ताव का अवलोकन के पश्चात दर्शायी गई राशि क्यों न वसूल करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जावे।
अतएव अनावेदक कौशिल्या मार्को ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा को सुनवाई हेतु युक्तियुक्त पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी नियत दिनांक तकअनावेदक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे है जिससे यह सिद्ध होता है कि लगाये गये आरोप को प्रमाणित करने में असफल रहे है, अनावेदक के द्वारा समस्त साक्ष्य एवं दस्तावेज, के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कौशिल्या मार्को ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा के द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वाहन में स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गई है।
कौशिल्या मार्को ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण कार्यालय थाना शहपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट कुल 09 प्रकरण दर्ज होना पाया गया है एवं शेष अधिरोपित राशि 2,26,599/- जमा नहीं कराई गई है। कौशिल्या मार्को ग्राम पंचायत अमेरा के उपरोक्त कृत्य अवचार के दोषी होने से उनका पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है। अतः कौशिल्या मार्को ग्राम पंचायत अमेरा, जनपद पंचायत शहपुरा को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के प्रावधानों के तहत लोकहित में अवांछनीय होने से ग्राम पंचायत अमेरा के पद से पृथक किया जाता है। सर्व संबंधित सूचित हो। प्रकरण समाप्त दाखिल दफ्तर किया जाए। इस तरह से एक भ्रष्ट सरपंच को पद से हटा दिया गया

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