डिंडौरी: हाईकोर्ट के स्टे के बाद फिर बर्खास्त हुए ग्राम रोजगार सहायक गोवर्धन ठाकुर, जिला पंचायत CEO ने जारी किया आदेश
कलेक्टर ने किया था बहाल, अब हाईकोर्ट के आदेश पर फिर सेवा समाप्त, तत्काल प्रभाव से लागू
डिंडौरी(संतोष सिंह राठौर)-:ग्राम रोजगार सहायक के बर्खास्तगी मामले में एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। जिला पंचायत डिंडौरी ने ग्राम रोजगार सहायक गोवर्धन सिंह ठाकुर की संविदा सेवा फिर से समाप्त कर दी है।
क्या है पूरा मामला?
जिला पंचायत के आदेश क्र. 279/2026 दिनांक 02.02.2026 द्वारा ग्राम पंचायत मडियारास के रोजगार सहायक गोवर्धन सिंह ठाकुर की सेवा समाप्त की गई थी।
इसके खिलाफ गोवर्धन ठाकुर ने कलेक्टर कोर्ट में अपील की थी। कलेक्टर कोर्ट ने अपील क्र. 0011/अपील/2026-27 में दिनांक 18.06.2026 को आदेश देकर उन्हें पुनः सेवा में बहाल कर दिया था। जिसके बाद जिला पंचायत ने आदेश क्र. 2133 दिनांक 24.08.2026 से उन्हें ग्राम पंचायत मुढियाकला में पदस्थ कर दिया था।
अब हाईकोर्ट ने लगाया स्टे –
इसी बीच ग्राम पंचायत मडियारास निवासी मनोज कुमार दुर्वासा ने कलेक्टर के बहाली आदेश को हाईकोर्ट जबलपुर में WP25862/2026 के तहत चुनौती दी।
माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 25.08.2026 को कलेक्टर कोर्ट के अपील निर्णय दिनांक 18.06.2026 पर स्थगन (Stay) आदेश पारित कर दिया।इसके बाद कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्र. 641 दिनांक 24.09.2026 में स्पष्ट किया गया कि जब तक हाईकोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक कलेक्टर के आदेश के आधार पर सेवा में बनाए रखना उचित नहीं होगा और 02.02.2026 की सेवा समाप्ति वाली स्थिति ही बनी रहेगी।
जिला पंचायत CEO का ताजा आदेश –
इसी के अनुपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिंडौरी ने आदेश क्र. जि.पं./स्था./2026/2368 दिनांक25/09/2026 जारी कर कहा है कि हाईकोर्ट के स्थगन समाप्त होने या अंतिम निर्णय आने तक गोवर्धन सिंह ठाकुर की संविदा सेवा समाप्त मानी जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
फिलहाल गोवर्धन सिंह ठाकुर फिर से बर्खास्त माने जाएंगे, जब तक हाईकोर्ट से अगला आदेश नहीं आता।



