डिंडौरी(संतोष सिंह राठौर)-:
वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगली सुअर का मांस ले जा रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को वन परिक्षेत्र पूर्व करंजिया के अमले ने गश्त के दौरान पकड़ा।
ऐसे पकड़े गए आरोपी
18 मई 2026 की सुबह करीब 7:30 बजे कबीर से चौरादादर मार्ग पर हर्रा मुनारा के पास वन अमला गश्त कर रहा था। इस दौरान संदिग्ध दिखे पांच लोगों की तलाशी ली गई। तलाशी में मोटरसाइकिल पर ले जाया जा रहा जंगली सुअर का कच्चा मांस बरामद हुआ। वन विभाग ने मौके पर पंचनामा बनाकर मांस जब्त कर लिया।
इन धाराओं में हुआ केस दर्ज
वन विभाग ने पांचों आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39(ब), 44, 48(अ), 51 और 52 के तहत मामला दर्ज किया है। बरामद मांस का परीक्षण कराया जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
विभाग की क्या है अपील
वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वन्य जीवों के शिकार और अवैध व्यापार जैसी गतिविधियों की जानकारी तुरंत विभाग को दें। वन्य जीव संरक्षण में जनता का सहयोग जरूरी है।
क्या कहता है अधिनियम
जंगली सुअर अनुसूची-3 का वन्य प्राणी है। इसका शिकार और मांस का परिवहन गैर जमानती अपराध है। दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।



