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डिंडौरी में स्वास्थ्य विभाग में 60 लाख का महाघोटाला उजागर, सहायक ग्रेड-3 निलंबित

CMHO कार्यालय में 2017 से 2024 तक दोहरे-तिहरे भुगतान, कोष एवं लेखा आयुक्त की सूची से हुआ खुलासा

डिंडौरी(संतोष सिंह राठौर)-: जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में 60 लाख 65 हजार 590 रुपये की बड़ी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। कोष एवं लेखा आयुक्त, मप्र भोपाल द्वारा भेजी गई संदिग्ध भुगतानों की सूची के आधार पर जिला स्तरीय जांच दल ने जांच की, जिसमें 2017 से 2024 के बीच अवैध, दोहरे और अधिक भुगतानों की पुष्टि हुई है।

जांच रिपोर्ट 28 सितंबर 2026 को सौंपी गई, जिसमें इनकी भूमिका तय हुई –

डॉ. रमेश मरावी (प्रभारी CMHO)IFMIS में Approver के रूप में विभिन्न देयकों और एरियर का अनुमोदन किया।
गुलाब प्रसाद साहू (सहायक ग्रेड-3) IFMIS में Verifier और लेखा प्रभारी के रूप में नियमों का पालन किए बिना देयकों का परीक्षण-अग्रेषण किया। इन्हें म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया गया है।प्रकाश सिंह परस्ते (Supervisor) IFMIS में Creator के रूप में बिना निर्धारित प्रारूप और अभिलेखों के इलेक्ट्रॉनिक देयक अग्रेषित किए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि म.प्र. वित्तीय संहिता और कोषालय संहिता 2020 का पालन नहीं किया गया, जो प्रथम दृष्टया कदाचरण है।

अन्य पर भी गाज –

उस अवधि में पदस्थ रहे -डॉ. बलदेव सिंह भलावी (सेवानिवृत्त)डॉ. भरत सिंह तेकाम (दिवंगत)डॉ. आर.के. मेहरा (स्थानांतरित)इनके विरुद्ध भी पृथक से कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है।

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