Dindori

सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने पर पटवारी जितेन्द्र बड़ोले निलंबित


डिंडौरी(संतोष सिंह राठौर) कलेक्टर विकास मिश्रा ने पटवारी हल्का चरगांव रैयत जितेन्द्र बड़ोले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश के मुताबिक हल्के में समीक्षा के दौरान नक्शा तरमीम के 245 प्रकरणों में से जिले में प्रगति शून्य पाई गई, साथ ही राजस्व के अन्य प्रकरण जैसे- नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली में लापरवाही बरती गई है। जो कि उनके शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। इनका कृत्य म.प्र.सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः इस कृत्य के लिए पटवारी जितेन्द्र बड़ोले को म.प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबनकाल जितेन्द्र बडोले का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शहपुरा होगा और इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

Related Articles

Back to top button