डिंडौरी(संतोष सिंह राठौर)-कलेक्टर नेहा मारव्या ने म.प्र. धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 का पालन सुनिश्चित करने एवं धर्म परिवर्तन कराने के संबंध में पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार – डिंडौरी/शहपुरा बजाग को निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देश में उल्लेख है कि म.प्र. शासन द्वारा म.प्र.धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में 15.12.2022 को प्रकाशित की गई है। जिसमें मिशनरी अथवा किसी धार्मिक संगठन द्वारा जिले में निवासरत किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर/लोभ लालच देकर, बहला फुसलाकर अथवा दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे धर्म परिवर्तन को अवैध धर्मातंरण कहा जाता है। कलेक्टर नेहा मारव्या ने मिशनरी अथवा धार्मिक संगठन या किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसा करते पाया जाता है, तो संबंधितों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में इस प्रकार की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित कर तत्काल प्लानिंग के साथ उनके मुख्य सूत्रधारों तक पहुंच, साक्ष्य जुटाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाए। बल पूर्वक धर्म परिवर्तन के खिलाफ शिकायत पर गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ पीडित व्यक्ति, उनके माता पिता, भाई बहन या उनके रक्त, शादी या एडोपशन के जरिए जुडा व्यक्ति फर्स्ट इनफोरमेशन रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा सकते हैं।
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